भाग 6 -       राज्य     - अनुच्छेद 152-237

भाग - 6

अनुच्छेद - 152: राज्य की परिभाषा - राज्य के पर जनसंख्या शासन तथा क्षेत्रफल तीन चीज़ें होती है। लेकिन संप्रभुता नही होती है जिसके वजह से उसे राज्य कहते हैं। 

अनुच्छेद - 153: राज्यपाल का पद -  ये पद कनाडा देश से लिया गया है। हर एक राज्य का एक राज्यपाल होता है लेकिन दो राज्यों का भी एक राज्यपाल हो सकता है। लेकिन उसका वेतन एक ही राज्यपाल के बराबर होगी। 

अनुच्छेद-154: इसमें राज्यपाल कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है। वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है। 


अनुच्छेद - 155: इस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति की चर्चा की गई है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति पीएम के सलाह पर करते हैं। 


अनुच्छेद - 156: इसमें राज्यपाल की कार्यकाल की चर्चा है जिसमे राज्यपाल की कोई निश्चित कार्यकाल एनएचजे हाथ है। 


अनुच्छेद - 157: राज्यपाल की योग्यताएं - i) वह भारत का नागरिक हो। ii) पागल और दिवालिया न हो। iii) लाभ के पद पर न हो। iv) न्यूनतम 35 साल का हो।
 
अनुच्छेद - 158: राज्यपाल के लिए शर्तें - i) वह संसद या विधान मंडल में से किसी का भी सदस्य न हो। ii) वह उस राज्य का निवासी नहीं हो जहां का राज्यपाल बनने वाला है। 


अनुच्छेद-159: राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायधीश शपथ दिलाते हैं।  


अनुच्छेद - 160: कोई भी ऐसी अस्मिक स्थिति जिसके बारे में संविधान में चर्चा न किया गया हो उसे निमंत्रित कारण के लिए राष्ट्रपति राज्यपाल को बोल सकता है। 

अनुच्छेद - 161: राज्यपाल की क्षमता और शक्ति -  i) फांसी की सजा को माफ नहीं कर सकता है। ii) सैन्य सजा भी माफ नहीं कर सकता है।