भाग 9(ख) - सहकारी समितियां - अनुच्छेद 243(त - ह)

 अनुच्छेद 243 त -2 43 ह

अनुच्छेद 243 त से 243 ह तक में सहकारिता की चर्चा की गई है :-

जब बहुत सारे लोग मिलकर कोई संस्था बनाते हैं , तो वह सहकारिता कहलाती है। 

यह उसी जगह के स्थानीय लोग द्वारा बनाया जाता है। 

इन सभी संस्था से टैक्स ज्यादा नहीं लिया जाता है और सरकार भी इसपर ज्यादा ध्यान देती है।